कोटद्वार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोटद्वार कोर्ट ने धुमाकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी होगी। दर्ज FIR के अनुसार 30 अप्रैल 2021 को दिन में पीड़िता अपने घर अकेली थी। इस दौरान एक युवक अनिल कुमार (30) पुत्र घनश्याम घर के भीतर घुसा और पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दी और दरवाजा बंद कर अंदर से कुंडी लगा दी। आरोपी ने उसे कुंडी नहीं खोलने दी। आधा घंटे के बाद पीड़िता की देवरानी, ससुर और आरोपी की पत्नी बाहर दरवाजे पर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। जिस पर बाहर खड़े लोगों ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। इस दौरान आरोपी ने उससे जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुना गई है।
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